टॉयलेट सीट पर बैठकर पेश हुआ आरोपी! गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना,क्या है पूरा मामला,हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी,डिजिटल पेशियों में अनुशासन जरूरी
गुजरात हाईकोर्ट में हाल ही में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयलेट सीट पर बैठकर कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुआ। इस अशोभनीय और असंवेदनशील व्यवहार को देखते हुए अदालत ने आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना ठोक दिया। यह घटना न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली मानी गई।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एक जमानत याचिका से जुड़ा था, जिसमें आरोपी को वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होना था। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई, तो न्यायाधीशों ने देखा कि आरोपी टॉयलेट सीट पर बैठकर कोर्ट से जुड़ा हुआ है, और वह पूरी तरह अनुचित अवस्था में था। इस व्यवहार को न्यायालय की अवमानना माना गया।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति एम.आर. मेंथा की पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि:
“यह न सिर्फ अदालत की मर्यादा का अपमान है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था का भी अपमान है।”
इसके साथ ही आरोपी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया और उसे भविष्य में ऑनलाइन पेशियों के दौरान शालीनता बरतने की चेतावनी भी दी गई।

डिजिटल पेशियों में अनुशासन जरूरी
कोविड के बाद से न्यायालयों में डिजिटल सुनवाई आम हो गई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ऑनलाइन व्यवस्था की मर्यादा को ठेस पहुंचाती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा देना जरूरी है, ताकि दूसरों को सबक मिल सके।
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