दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर Neeraj Bawania तीन दिन के लिए तिहाड़ से बाहर,जानिए कोर्ट का आदेश,कौन है नीरज बवानिया.क्यों दी गई कस्टडी पैरोल,कोर्ट की मुख्य शर्ते, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
दिल्ली का नामी गैंगस्टर नीरज बवानिया (Neeraj Bawania) एक बार फिर सुर्खियों में है। कोर्ट ने उसे तीन दिन की कस्टडी पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। नीरज को यह छूट एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दी गई है, लेकिन इसके साथ कोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।
कौन है नीरज बवानिया?
नीरज बवानिया दिल्ली-एनसीआर के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में गिना जाता है। उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, अवैध हथियार और गैंगवार जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

क्यों दी गई कस्टडी पैरोल?
नीरज बवानिया ने कोर्ट से तीन दिन की कस्टडी पैरोल मांगी थी, जिससे वह एक पारिवारिक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सके। कोर्ट ने इंसानियत और पारिवारिक भावना को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति दी, लेकिन सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट की मुख्य शर्तें:
नीरज को पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और हर समय सुरक्षा बल के जवान साथ रहेंगे।
उसे केवल निर्धारित स्थान पर ही ले जाया जाएगा, कहीं और जाने की अनुमति नहीं होगी।
नीरज किसी मीडिया, गैंग सदस्य या बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।
पैरोल की अवधि खत्म होते ही उसे तिहाड़ जेल में वापस भेजा जाएगा।
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कानून-व्यवस्था में बाधा आई तो पैरोल तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलर्ट पर है। अधिकारियों का कहना है कि नीरज की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी और गैंगवार या कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।